सागौन वृक्षों की अवैध कटाई करने वालो की जमानत निरस्त।

खातेंगांव। देवास जिला अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र खाण्डेगर ने बताया कि आरोपी संतोष उर्फ कालू, कैलाश कोरकू, ब्रम्हानन्द कोरकू और संतोष कोरकू निवासीगण काटकूट द्वारा अवैध रूप से सागौन वृक्षों की कटाई हाथ आरा से काटने के जघन्य आरोप में लोक सम्पत्ति की रूपये 109200/- की हानि हुई है तथा वन्य प्राणी के आवास की अपूर्व क्षति हुई एवं जैव विविधता,जीवन की विविधता व परिवर्तनशीलता की क्षति हुई है।



उक्त अपराध में शासन की ओर से वीडियो काॅन्फ्रेसिंग के माध्यम से श्री रमेश चन्द्र कारपेंटर (सहायक जिला अभियोजन अधिकारी), खातेंगांव द्वारा अभियोजन का पक्ष रखा गया। जिसका माननीय न्यायालय द्वारा समर्थन करते हुये आरोपीगण 1. संतोष उर्फ कालू 2. कैलाश कोरकू 3. ब्रम्हानन्द कोरकू 4.संतोष कोरकू निवासीगण काटकूट का जमानत आवेदन निरस्त कर जेल भेजा गया।


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