रायपुर । प्रदेश के अधिमान्य पत्रकारों के अधिमान्यता परिचय पत्र का नवीनीकरण प्रारंभ कर दिया गया है। परिचय पत्र नवीनीकरण का आवेदन पत्र आनलाईन जनसंपर्क संचालनालय की वेबसाइट पर लॉग इन कर भरा जा सकता है।
नवीनीकरण आवेदन पत्र 31 दिसम्बर 2019 तक भरे जा सकेंगे।
अधिमान्यता नवीनीकरण के साथ नई अधिमान्यता के लिये भी आवेदन पत्र अब आनलाईन भरने होंगे। आवेदन पत्र को आनलाईन भर कर आवेदन पत्र का प्रिंट आवश्यक अभिलेखों के साथ राज्य अथवा संबंधित संभागीय अधिमान्यता समिति को भेजना होगा।
शासन द्वारा गत माह अगस्त में राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशन के साथ ही नये अधिमान्यता नियम प्रभावशील हो गये है। नये अधिमान्यता नियमों में व्यापक बदलाव किया गया है। इसके साथ.साथ अब वरिष्ठ पत्रकारों और विकासखण्ड स्तर के पत्रकारों को भी अधिमान्यता दिये जाने का प्रावधान किया गया है।
जनसंपर्क विभाग द्वारा पत्रकारों के लिये लागू विभिन्न योजनाओं के लिए एकीकृत आवेदन पत्र बनाये जाने का कार्य भी किया जा रहा है। भविष्य में सभी योजनाओं के आवेदन आनलाईन ही लिये जाएंगे। इसके लिये पत्रकारों का डाटाबेस इकट्ठा किया जा रहा है। एक बार डाटाबेस एकत्र होने पर आवेदनकर्ता पत्रकार को एक ही जानकारी बार.बार नहीं भरनी पड़ेगी। वे अपने यूजर आर्डडी पासवर्ड से लॉग इन कर केवल संबंधित योजना के लिये वांछित जानकारी देकर आनलाईन आवेदन कर सकेंगे।
इसी उद्देश्य से अधिमान्यता नवीनीकरण के लिए आवेदन करने वाले अधिमान्य पत्रकारों से आधारभूत जानकारी भरवाई जा रही है।
आयुक्त जनसंपर्क ने आग्रह किया है कि जनसंपर्क संचालनालय की वेबसाईट में उपलब्ध नये अधिमान्यता नियमों का सभी अधिमान्य पत्रकार और नवीन अधिमान्यता के इच्छुक पत्रकार अवश्य अध्ययन कर लें ताकि आवेदन करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो।
उन्होंने नये अधिमान्यता नियमों की जानकारी अपने साथी पत्रकारों को भी देने का आग्रह किया है।